राहुल गांधी की नागरिकता की जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही मामले में दो अलग-अलग अदालतों में सुनवाई नहीं हो सकती है. इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर को दो सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है ।
राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किल! CBI ने शुरू की नागरिकता की जांच, सुब्रमण्यम स्वामी की PIL पर दिल्ली हाईकोर्ट को दी गई जानकारी
राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर बढ़ी मुश्किलें एक बार फिर से चर्चा में हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने राहुल गांधी की कथित रूप से दोहरी नागरिकता के मामले में जांच शुरू की है। यह जांच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) के आधार पर की जा रही है। स्वामी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, जो भारतीय कानून के अनुसार अवैध है क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है।
दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के दौरान CBI ने अदालत को जानकारी दी कि उन्होंने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। स्वामी के आरोप हैं कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में एक कंपनी के दस्तावेज़ों में खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था। हालांकि, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इन आरोपों को बार-बार खारिज किया है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।
यह मामला पहली बार 2015 में उठाया गया था, और अब एक बार फिर से CBI की जांच शुरू होने के साथ यह मामला सुर्खियों में आ गया है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विग्नेश शिशिर ने कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई एडवांस स्टेज पर हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई से इस मामले की तफ्तीश के लिए खत लिखा गया था ।
Post by: vishwamitra Agnihotri ✍️✍️