इंदौर: एक लाख लेते रंगेहाथ पकड़ा गया सुभाष चौक जोन का जूनियर इंजीनियर।


एक लाख लेते रंगेहाथ पकड़ा गया सुभाष चौक जोन का जूनियर इंजीनियर।

इंदौर में रिश्वतखोरी करते विद्युत मंडल कर्मचारी पर लोकायुक्त टीम की कार्यवाही ।

इंदौर में रिश्वतखोरी करते लोकायुक्त की टीम की कार्यवाही ।

श्री चाणक्य शर्मा निवासी- प्रिंस यशवंत रोड ( प्रिंस yaswant Nivas road), इंदौर द्वारा  पुष्पेंद्र साहू जूनियर( JE) इंजीनियर, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, झोंनल कार्यालय सुभाष चौक इंदौर के विरुद्ध एक लाख रू की रिश्वत माँगने के संबंध में दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को आवेदन, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को प्रस्तुत किया गया था। 

इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके मकान नंबर 45 न्यू 34, पी.वाय.रोड, इंदौर में 03 व्यवसायिक विद्युत कनेक्शन पूर्व से लगे हुए थे, आवेदक अपने ने उक्त कार्यालय में अपने स्वयं के एक नए डोमेस्टिक बिजली कनेक्शन के लिए संबंधित विद्युत मंडल में एक आवेदन दिया था, जिसमे जूनियर इंजीनियर( JE) पुष्पेन्द्र साहू द्वारा आवेदक के मकान का सर्वे परीक्षण करने के उपरांत व्यवसायिक( electricity connection) विद्युत कनेक्शन पैनल से एक घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के एवज में आवेदक से 02 लाख रुपये रिश्वत की मांग की गई है । 

शिकायत के सत्यापन उपरांत आज दिनांक 24/10/2024 को पुष्पेन्द्र साहू को उसके कार्यालय में पदस्थ आउटसोर्स से नियुक्त अज़हरुद्दीन क़ुरैशी के माध्यम से आवेदक से एक लाख रूपये/-  रिश्वत की राशि प्राप्त करने पर दोनों को पकड़ा गया है । 

दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है गुरुवार 24 अक्टूबर को पुष्पेन्द्र साहू को उनके कार्यालय में पदस्थ आउट सोर्स से नियुक्त कर्मचारी अजहरुद्दीन कुरैशी के माध्यम से आवेदक चाणक्य शर्मा से पहली किश्त के रूप में एक लाख रुपये रिश्वत की राशि ली । जैसे ही शर्मा ने नोटों की गड्डी देकर इशारा किया तो उसी समय लोकायुक्त पुलिस ने आकर दोनों को धरदबोचा । 

इंदौर( MPSEB) पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी LTD,( ZONAL) झोंनल कार्यालय( shubhash Chouk) सुभाष चौक इंदौर के विरुद्ध एक लाख रू/- रुपए की रिश्वत माँगने के संबंध में दिनांक 23 अक्टूबर 2024 को आवेदन, पुलिस मौके पर आकर दोनो को रंगेहाथों धर दबोचा दोनो के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करके केस दर्ज किया गया ।

दोनों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 7 व 61( 2) बी के तहत केस दर्ज किया गया । 

ट्रैप दल में निम्न सदस्य गढ़ मौजूद थे 

DSP श्री अनिरुद्ध वाधिया, DSP श्री आर.डी.मिश्रा, इंस्पेक्टर प्रतिभा तोमर, प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक पवन पटोरिया, शिवप्रकाश पाराशर, चंद्र मोहन बिष्ट, म.आर.सोनम चतुर्वेदी, 

✍️✍️पोस्ट बाय विश्वामित्र अग्निहोत्री 

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