पश्चिम बंगाल में बलात्कार तो 10 दिन में फांसी ..
कल की बड़ी खबर एंटी रेप बिल को लेकर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में यह बिल पास हो गया। बिल में पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी दिए जाने का प्रावधान है।
रेपिस्टों को फांसी देने में कितने रोड़े? क्या ममता का 'अपराजिता बिल' बन पाएगा महिला सुरक्षा की गारंटी
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुए रेप कांड के बाद ममता सरकार अब महिला अपराधों को लेकर कानून सख्त करने जा रही है। इसे लेकर बिल विधानसभा में पास भी हो गया है। ममता सरकार ने रेप के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने के मकसद से कानून में संशोधन किया है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपराजिता बिल विधानसभा में पेश किया। यहां यह बिल ध्वति मत से पारित कर दिया गया। भाजपा संसोधन की मांग करते हुए इस बिल का विरोध कर रही है।पश्चिम बंगाल में अगर अब किसी ने बलात्कार करने की हिमाकत की तो उसे दोषी पाए जाने के 10 दिन के भीतर फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यपाल बिल पर हस्ताक्षर करें जिससे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। शुभेंदु सरकार ने कहा कि बिल को लेकर हमारा पूरा समर्थन है लेकिन प्रकिया को पूरा नहीं किया गया है।
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना हुआ है। मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे फांसी देने की मांग हो रही है।इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेप के मामलों में फांसी की सजा देने के लिए एक नया बिल पास कर दिया है. बिल में रेप के दोषियों को फांसी की सजा देने का प्रावधान है।