फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले चार शिक्षक बर्खास्त, हाईकोर्ट का सख्त आदेश


उच्च न्यायालय के आदेश पर बलिया, मऊ और आज़मगढ़ के चार शिक्षकों की सेवा समाप्त

विधिक आवाज समाचार  |बलिया उत्तर प्रदेश 
रिपोर्ट राजेश कुमार यादव | 22मई 2025

उत्तर प्रदेश के बलिया, मऊ और आज़मगढ़ जनपदों में कार्यरत चार शिक्षकों की सेवा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर समाप्त कर दी गई है। यह कार्रवाई उनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करने के मामले में की गई है। 

घटना का विवरण:

सूत्रों के अनुसार, इन चार शिक्षकों ने अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में हेराफेरी कर नौकरी प्राप्त की थी। जब इस मामले की जांच की गई, तो उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसके बाद, संबंधित विभाग ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें अदालत ने इन शिक्षकों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए उनकी सेवा समाप्ति का आदेश दिया। 

अदालत का आदेश:

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह समाज में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है। अदालत ने इन शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और उनसे अब तक प्राप्त वेतन की वसूली करने का आदेश दिया है। 

सामाजिक प्रतिक्रिया:

इस घटना के बाद, समाज में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का मानना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बढ़ेगी और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।



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