"ड्रग्स से कमाई गई 56 लाख की संपत्ति जब्त करने इंदौर पुलिस की मध्यप्रदेश में पहली कार्रवाई"


ड्रग्स तस्करी से कमाई गई 56 लाख से ज़्यादा की संपत्ति होगी जब्त, इंदौर पुलिस ने की 107 BNSS के तहत ऐतिहासिक कार्रवाई

इंदौर | विधिक आवाज़ न्यूज नेटवर्क

इंदौर क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मध्यप्रदेश में पहली बार ड्रग्स तस्करी से कमाई गई अवैध संपत्ति को 107 BNSS के तहत न्यायालय के माध्यम से अटैच किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच द्वारा 3 बड़े ड्रग तस्करों की संपत्तियों की इन्वेंटरी तैयार कर न्यायालय में जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कुल अनुमानित संपत्ति 56 लाख 69 हज़ार रुपये की बताई गई है।

पहली कार्रवाई:
अपराध क्रमांक: 19/2025
धारा: 8/21, 8/29 NDPS Act
आरोपी: आकाश कुमार जैन (उम्र 47 वर्ष), निवासी शारदा अपार्टमेंट, मालवीय नगर, भोपाल
गिरफ्तारी: 31 जनवरी 2025
जब्त सामग्री: 9.3 लाख अल्प्राजोलम टैबलेट्स
इन्वेंटरी स्थान: 105 शारदा अपार्टमेंट, भोपाल
संपत्ति विवरण:

2 फ्लैट, 2 दुकानें
सोने के आभूषण
घरेलू सामग्री (टीवी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, अलमारी आदि)
अनुमानित मूल्य: ₹21 लाख

दूसरी कार्रवाई:
अपराध क्रमांक: 126/2024
धारा: 8/21, 8/29 NDPS एवं 25, 27 Arms Act
आरोपी: समीर उर्फ सैंडी अंसारी (उम्र 38 वर्ष), निवासी 62 आजाद नगर, इंदौर
गिरफ्तारी: 29 नवंबर 2024
जब्त सामग्री: 45 ग्राम ब्राउन शुगर
इन्वेंटरी स्थान: 62 आजाद नगर, इंदौर
संपत्ति विवरण:

2 मकान, 2 दोपहिया वाहन

इलेक्ट्रॉनिक एवं घरेलू सामग्री
अनुमानित मूल्य: ₹26 लाख 52 हज़ार

तीसरी कार्रवाई:
अपराध क्रमांक: 140/2024
धारा: 8/22, 8/20, 8/29 NDPS
आरोपी: मोहसिन उर्फ छिपा मंसूरी (उम्र 28 वर्ष), निवासी इंद्रा कॉलोनी, धार
गिरफ्तारी: 9 जनवरी 2025
जब्त सामग्री: 102 ग्राम MD, 1.46 किलो चरस, 3.882 किलो गांजा
इन्वेंटरी स्थान: इंद्रा कॉलोनी, धार
संपत्ति विवरण:

1 मकान

घरेलू उपकरण और सामग्री
अनुमानित मूल्य: ₹9 लाख 17 हज़ार

इन तीनों आरोपियों की संपत्तियों की संयुक्त कीमत ₹56 लाख 69 हज़ार आँकी गई है। क्राइम ब्रांच ने न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर कार्रवाई करते हुए इन्वेंटरी सूची तैयार की है। अब न्यायालय के आदेश से BNSS की धारा 107 के तहत अटैचमेंट की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।

यह कार्रवाई पूरे प्रदेश में ड्रग्स तस्करों के लिए सख्त संदेश है कि अवैध धंधे से न केवल जेल होगी, बल्कि संपत्तियां भी जब्त की जाएंगी।

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