राज्य निर्वाचन आयोग ने छह नगर निकायों में आम चुनाव के साथ ही 51 नगर निकायों में उप चुनावों के कार्यक्रमों की तिथि शनिवार को घोषित कर दी है। 28 जून को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक मतदान कराया जाएगा।
विधिक आवाज समाचार /पटना बिहार
रिपोर्ट राजेश कुमार यादव /दिनांक 26 मई 2025
चुनाव वाले नगर निकाय क्षेत्रों एवं वार्डों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 28 मई को अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि पांच जून तय की गई है।
नामांकन पत्रों की जांच छह जून से नौ जून तक होगी। अभ्यर्थियों को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 10 से 12 जून तय की गई है। नाम वापसी के बाद प्रत्याशियों को 13 जून को चुनाव चिह्न दिया जाएगा। मतदान 28 जून को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा और मतगणना 30 जून को सुबह आठ बजे से शुरू होगी।
आयोग द्वारा पटना जिले के खुसरूपुर, नौबतपुर एवं विक्रम, पूर्वी चंपारण जिले के नगर पंचायत मेहसी एवं पकड़ीदयाल, रोहतास जिले के नगर पंचायत कोचस में आम चुनाव कराया जाएगा। इन छह नगर निकायों में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद एवं सभी वार्ड पार्षदों का चुनाव कराया जाएगा।
इसके अलावा 51 नगर निकाय क्षेत्रों में तीन निकायों में मुख्य पार्षद एवं तीन निकायों के उप मुख्य पार्षद सहित 45 वार्ड पार्षदों के लिए उप चुनाव कराया जाएगा। मुख्य पार्षद पद के लिए जहां उप चुनाव कराया जाना है उसमें नगर परिषद बांका, नगर पंचायत खिजरसराय एवं नगर पंचायत मैरवा सम्मिलित है।
जबकि नगर परिषद बक्सर, नगर परिषद बोधगया एवं नगर पंचायत एकमा बाजार के उप मुख्य पार्षद पद के लिए उप चुनाव कराया जाना है। शेष अन्य नगर निकायों के वार्ड पार्षदों के रिक्त पदों पर उप चुनाव होगा।