गैंगरेप के मामले में आरोपित को मिली जमानत वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव ने रखा पक्ष


वाराणसी। युवती को मिलने के बहाने गेस्ट हाउस में बुलाकर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (14 वित्त आयोग) मनोज कुमार की अदालत ने सुंदरपुर, लंका निवासी आरोपित अंकित राय को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, रवि तिवारी व शिवेंद्र मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा। 


विधिक आवाज समाचार |वाराणसी उत्तर प्रदेश 
रिपोर्ट राजेश कुमार यादव |दिनांक 1/3/2025

अभियोजन पक्ष के अनुसार बलिया की रहने वाली पीड़िता ने लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह लंका थाना क्षेत्र में स्थित एक प्राइवेट हास्टल में रहकर नीट की तैयारी करती है। इस दौरान 22 जनवरी 2025 को राज जान नामक युवक जो कि उसके जान-पहचान का लड़का है, उसने उसे फोन कर मिलने के लिए क्षेत्र में स्थित एक गेस्ट हाउस पर मिलने के लिए बुलाया। प्रार्थिनी जब गेस्ट हाउस पर पहुंची तो वहां पर मौजूद आरोपित राज जान ने उसे नशीला पदार्थ पिलाया। जिसके बाद उसे कुछ समझ मे नहीं आ रहा था। 

नशा उतरने के बाद उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसके गुप्तांग मे दर्द हो रहा था। जिससे उसे एहसास हो गया कि राज जान द्वारा खुद व अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील विडियो भी बनाया। 

पीड़िता के रोने गिडगिडाने पर आरोपित ने उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने दुष्कर्म के बारे मे किसी को भी बताया तो दुष्कर्म का विडियो यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लटेफार्म पर वायरल कर देगा। इसके बाद उसका साथी अमन पीड़िता को उसके छात्रावास पर छोड़ कर वहां से चला गया।

इसी मामले में आरोपित का नाम प्रकाश में आने पर पुलिस ने उसे आरोपित बनाया था।
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