मंदसौर, 8 मार्च 2025 – हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(B) के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए आवेदन करने वाले एक दंपति का मामला नेशनल लोक अदालत में सुनवाई के दौरान नया मोड़ ले आया। विगत छह माह से अलग रह रहे पति-पत्नी जब लोक अदालत के समक्ष पेश हुए, तो न्यायालय ने दोनों को समझाने का प्रयास किया।
विधिक आवाज समाचार | मंदसौर
रिपोर्ट |श्यामलाल चंद्रवंशी
माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कपिल मेहता की पहल से पति-पत्नी के बीच संवाद स्थापित हुआ, जिससे दोनों ने एक बार फिर अपने रिश्ते को मौका देने का निर्णय लिया। अदालत की समझाइश और पारिवारिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दोनों सहमत हुए कि वे विवाह संबंध को बनाए रखेंगे।
न्यायालय के इस सकारात्मक प्रयास के परिणामस्वरूप, जो दंपति अलगाव के बाद तलाक की ओर बढ़ रहा था, उसने साथ रहने का निर्णय लिया। सुनवाई के बाद दोनों न्यायालय से सीधे अपने घर के लिए रवाना हो गए, जिससे यह सिद्ध हुआ कि सही समय पर उचित मार्गदर्शन रिश्तों को फिर से जोड़ सकता है।