गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम बापू को राहत, मेडिकल आधार पर 3 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर


गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत मंजूर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया, जिससे आसाराम को 30 जून 2025 तक जेल से बाहर रहने की अनुमति मिल गई है।

विधिक आवाज़ समाचार | अहमदाबाद | विशेष रिपोर्ट
दिनांक: 28 मार्च 2025
पोस्ट बाय विश्वामित्र अग्निहोत्री ✍️✍️

छह महीने की जमानत के लिए दायर की थी याचिका
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 87 वर्षीय आसाराम बापू ने गुजरात हाईकोर्ट में 6 महीने की अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई, लेकिन जजों के बीच सहमति न बनने के कारण मामला लार्जर बेंच को भेज दिया गया। लार्जर बेंच ने सुनवाई के बाद आसाराम बापू को मेडिकल आधार पर तीन महीने की जमानत दे दी।

31 मार्च को पूरी हो रही थी पैरोल

इससे पहले, जोधपुर कोर्ट ने 31 मार्च तक की पैरोल मंजूर की थी, लेकिन इस दौरान उन पर कई शर्तें लगाई गई थीं। उन्हें अपने अनुयायियों से मिलने, प्रवचन करने और मीडिया से बातचीत करने पर रोक लगाई गई थी।

2013 से जेल में बंद हैं आसाराम

आसाराम बापू साल 2013 से जेल में बंद हैं, और उनके खिलाफ यौन शोषण से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। उन्हें 2018 में एक नाबालिग के यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

अब क्या होगा आगे?

आसाराम बापू को मिली तीन महीने की अंतरिम जमानत 30 जून को पूरी होगी। इसके बाद, उन्हें फिर से जेल लौटना होगा, या फिर वह जमानत बढ़ाने के लिए नई याचिका दायर कर सकते हैं।

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