इंदौर में परिवहन नियमों के उल्लंघन पर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिले में लगातार लोक परिवहन बसों, स्कूल वाहनों और अन्य यात्री वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में इंदौर-उज्जैन और इंदौर-आगर मालवा रूट पर वाहनों की सघन चेकिंग की गई।
विधिक आवाज़ समाचार | इंदौर
रिपोर्ट: विशेष संवाददाता विश्वामित्र अग्निहोत्री
दिनांक: 23 मार्च 2025
70 हजार रुपये का जुर्माना, तीन वाहन जब्तइस जांच में 16 से अधिक वाहनों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और विभिन्न उल्लंघनों के लिए ₹70,000 का जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के चल रहे तीन वाहनों – एक स्कूल बस, एक ट्रक और एक अन्य यात्री वाहन – को जब्त कर लिया गया।
किन नियमों का किया गया उल्लंघन?
चेकिंग के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गईं:
✔️ फिटनेस प्रमाण पत्र न होना
✔️ परमिट और बीमा की वैधता खत्म होना
✔️ पीयूसी (प्रदूषण प्रमाण पत्र) न होना
✔️ ओवरलोडिंग और तय से अधिक किराया वसूलना
✔️ गति सीमा (स्पीड गवर्नर) का पालन न करना
✔️ HSRP नंबर प्लेट न लगवाना
यातायात नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य
आरटीओ अधिकारियों ने बस चालकों, स्कूल वाहन संचालकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगे भी नियमों का उल्लंघन किया गया, तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यात्रियों को भी अधिक किराया न देने और ओवरलोडिंग वाले वाहनों में सफर न करने की अपील की गई है।
इंदौर में परिवहन विभाग की यह मुहिम यात्रियों की सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जारी रहेगी।