हीरानगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही: अनियंत्रित डी.जे. के खिलाफ सख्त कदम
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित प्रयोग पर कार्रवाई
इंदौर शहर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत हीरानगर पुलिस ने प्रभावी कार्यवाही की है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लाउडस्पीकर, डी.जे. और संबोधन प्रणाली के अनियंत्रित और नियम विरुद्ध प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्यवाही में 06 स्पीकर, 01 बूस्टर और 02 मास्पेड मशीनों को जब्त किया गया है।
डी.जे. संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन
17 फरवरी 2025 को पुलिस द्वारा गार्डन में चल रहे अवैध डी.जे. पर कार्रवाई की गई। थाना हीरानगर के बीट बापट कर्मचारी ने इलाका भ्रमण के दौरान अत्यधिक ध्वनि के साथ बज रहे डी.जे. को देखा। जब पुलिस टीम ने गार्डन में जाकर स्थिति की जांच की, तो पाया कि डी.जे. सिस्टम में 06 स्पीकर, 01 बूस्टर और 02 मास्पेड मशीनें लगी थीं, जो अत्यधिक तेज आवाज में बजाए जा रहे थे। इस दौरान संचालक कैलाश पिता मिट्ठलाल कौशल ने पुलिस को बताया कि उसके पास आवश्यक अनुमति नहीं थी।
कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई
डी.जे. के मालिक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 के तहत कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों के बारे में सूचित किया गया। इस आदेश में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद, आरोपी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए रात 10:30 बजे तक डी.जे. बजाया। परिणामस्वरूप, पुलिस ने स्पीकर और अन्य उपकरणों को जब्त कर लिया।
पुलिस की सख्त कार्यवाही और सफलता
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक पी.एल. शर्मा, आर. जितेन्द्र मंडलोई और आर. धीरेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया। पुलिस की यह कार्यवाही निश्चित रूप से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त संदेश देने के रूप में देखी जा रही है।
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