10 रुपए देकर उलझा वाहन चालक, भिक्षावृत्ति पर सख्त प्रशासन
विधिक आवाज इंदौर से मनीष चौहान की खास खबर ✍️✍️
इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बावजूद भीख देने और लेने का सिलसिला जारी है। प्रशासन ने भीख पर प्रतिबंध तो लगा दिया है, लेकिन इसके उल्लंघन पर अब सख्त कार्रवाई हो रही है।
ताजा मामला स्कीम नंबर 78 स्थित बावड़ी हनुमान मंदिर का है, जहां एक कार चालक (MP 09 CQ 4477) को भिक्षुक को 10 रुपये देते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। प्रशासन ने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
यह दूसरी बार है जब इंदौर में "भीखबंदी" तोड़ने पर किसी पर कार्रवाई हुई है। इससे पहले खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर पर भी एक वाहन चालक को 10 रुपये की भीख देते हुए पकड़ा गया था, जिस पर केस दर्ज किया गया था।
क्या है सजा?
बीएनएस धारा 223 के तहत दोषी पाए जाने पर छह महीने तक की जेल और आर्थिक दंड का प्रावधान है।
भोपाल में भी लागू हुआ नियम!
इंदौर की तरह अब भोपाल में भी भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं, इंदौर के भिखारियों ने उज्जैन में डेरा डाल लिया है और अब महाकाल लोक के आसपास श्रद्धालुओं को परेशान कर रहे हैं।
प्रशासन के इस सख्त रुख से अब सवाल उठता है—क्या इंदौर में "भीखबंदी" पूरी तरह लागू हो पाएगी?
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मनीष चौहान पत्रकार |