गेहूं की स्टॉक सीमा निर्धारित , व्यापारी को पोर्टल पर स्टॉक की स्थिति की करनी होगी घोषणा
मध्य प्रदेश गेहूं (अधिकतम स्टॉक सीमा एवं स्टाक घोषणा) नियंत्रण आदेश 21 मार्च 2025 तक के लिए प्रभावशील किया गया है जिसके अनुसार भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 2024 को जारी अधिसूचना में गेहूं अधिकतम स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है उक्ताशय की जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी श्री बीएस परिहार ने बताया है कि व्यापारी/ थोक विक्रेता के पास 2000 टन, रिटेल/ आउटलेट के लिए 10 टन, विंग चैन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो पर (कुल 10 आउटलेट की संख्या) प्रोसेसर मासिक स्थापित क्षमता के 60% मात्रा को 2024- 25 के शेष महीने के गुणा के बराबर गेहूँ समस्त व्यापारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://evegoiis.nic.in wso/login) पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा करेंगे और यदि उनके पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वो व्यापारी इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इसको निर्धारित स्टॉक सीमा तक लायेंगे। जिले के मंडी क्षेत्र के समस्त कृषि उपज मण्डी सचिव एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी (समस्त) जिला अनूपपुर (म.प्र.) प्रभार क्षेत्र के गेहूँ का व्यवसाय करने वाले उक्त व्यापारियों का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करेंगे।